
Gujarat new traffic rules: गुजरात में वाहन चलाने पर ये दस्तावेज जेब में रखना जरूरी नहीं
गांधीनगर. यदि आप गुजरात में वाहन चला रहे हैं तो इसके लिए जेब में लाइसेंस के साथ-साथ अन्य कुछ दस्तावेज रखने जरूरी नहीं है। गुजरात में नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 कई संशोधनों के साथ 16 सितम्बर से लागू किया जाएगा।
इसके तहत डिजीटल लॉकर (इलेक्ट्रॉनिक रूप) में लाइसेंस दिखाने पर कोई परेशानी नहीं आएगी।
राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को नए मोटर वाहन अधिनियम में किए गए बदलाव की घोषणा करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वाहन चालकों को लाइसेंस अपने पास या जेब में रखना जरूरी नहीं है। लाइसेंस, आर सी बुक व अन्य दस्तावेज यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी डिजीटल लॉकर में हों तो इसे ट्रैफिक या आरटीओ कर्मी को दिखाकर काम चलाया जा सकेगा।
परेशानी की बजाय नागरिकों की सुरक्षा के नए नियम
मुख्यमंत्री रुपाणी ने कहा कि इन नियमों का अमलीकरण लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इन नियमों का सख्ती से अमली करण किया जाएगा। इसमें पुलिस और आरटीओ के सहयोग से नियमों का अमलीकरण होगा।
Published on:
11 Sept 2019 12:21 am
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