
Gujarat: नवरात्रि को लेकर गुजरात सरकार का अहम निर्णय, अब रात 12 बजे तक बजाया जा सकेगा लाउड स्पीकर
Ahmedabad. गुजरात में नवरात्रि के नौ दिन माता के विभिन्न रूपों की पूजा बड़े ही उत्साह और धूमधाम से की जाती है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य गरबे का भी जगह-जगह आयोजन होता है। यह गरबा गुजरात की वैश्विक पहचान भी हैं। उसे देखते हुए गुजरात सरकार ने नवरात्रि और दशहरा पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर अहम निर्णय किया है। इसके तहत अब नवरात्रि के सभी नौ दिन और दशहरा के दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाया जा सकेगा। वैसे रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की मंजूरी दी जाती है। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को इस निर्णय की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े निर्णय और अधिसूचना को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ‘गुजरात की संस्कृति का महत्व का हिस्सा और प्रत्येक गुजराती की आत्मा का हिस्सा ऐसा मां दुर्गा का महोत्सव, नवरात्रि महोत्सव में लोगों की उमंग, उत्साह, आस्था और लगाव को प्राथमिकता देते हुए नौ दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर , पब्लिक एड्रस सिस्टम लगाने (बजाने) की मंजूरी दी गई है।’
गुजरात में नवरात्रि के दिनों के बाद दशहरा का उत्सव भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसे देखते हुए दशहरा वाले दिन भी लाउड स्पीकर को रात 12 बजे तक बजाया जा सकेगा। सरकार ने वर्ष 2022 के लिए लाउड स्पीकर को रात 10 से 12 बजे तक बजाने के लिए 11 दिन तक राहत देने का निर्णय किया है। जिसके तहत कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का एक दिन, नौ दिन नवरात्रि के और एक दिन दशहरा का शामिल है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, अदालतों, हॉस्पिटलों के आसपास के 100 मीटर के इलाके को साइलेंट जोन घोषित किया जा सकता है। सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिससे इस अधिसूचना को लेकर संबंधित पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों की ओर से उनके शहर और जिलों में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
दरअसल कोरोना महामारी के चलते दो साल लोग सार्वजनिक रूप से खुलकर गरबों का आनंद नहीं ले पाए। ना ही सार्वजनिक रूप से क्लबों, फार्म हाऊस में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ गरबों का आयोजन हो सका था। इस वर्ष कोरोना संक्रमण काबू में है। गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं उसे देखते हुए गुजरात सरकार ने लोगों की मांग को तवज्जो देते हुए नवरात्रि के नौ दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की मंजूरी दी है। वैसे नियमानुसार रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है। पुलिस की ओर से रात 10 बजे तक की ही मंजूरी दी जाती है। उसके बाद के समय के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष छूट दिए जाने की जरूरत होती है। ऐसे में रात 10 बजे तक ही ज्यादातर पार्टी प्लॉट और क्लबों में गरबा होते थे। उसके बाद ढोल पर कुछ समय के लिए गरबों का आयोजन होता था।
2021 में नवरात्रि में गरबों के लिए दी थी कफ्र्यू में ढील
गुजरात सरकार ने वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के बीच भी लोगों को गरबों के लिए रात्रि कफ्र्यू में छूट दी थी। इतना ही नहीं सोसायटी, अपार्टमेंट, हाऊसिंग सोसायटियों में गरबों के आयोजनों के लिए 400 तक लोगों को इक_ा होने की मंजूरी भी दी थी। क्लब, पार्टी प्लॉट, फार्म हाऊस में कॉमर्शियल गरबों के आयोजन को मंजूरी नहीं दी गई थी। सोसायटियों में भी सीमित संख्या में आयोजन हुआ था, क्योंकि गरबों में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ खेलने और देखने के लिए उमड़ती है।
Published on:
22 Sept 2022 09:07 pm
बड़ी खबरें
View Allअहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग
