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हार्दिक की अग्रिम जमानत खारिज करने पर 27 को फैसला संभव

-रामोल में पार्षद के घर तोडफ़ोड़ का मामला

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cancellation of Hardik Patel anti bail

हार्दिक की जमानत खारिज करने पर 27 को फैसला संभव

अहमदाबाद. एक तरफ जहां पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने शनिवार से आमरण अनशन की घोषणा कर दी है वहीं इससे एक दिन पहले शहर सत्र अदालत में हार्दिक की अग्रिम जमानत खारिज किए जाने को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर फैसला टल गया। शहर सत्र अदालत पाटीदार नेता के खिलाफ रामोल में पार्षद के घर तोड़फ़ोड़ के मामले में राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत खारिज करने की याचिका पर संभवत: सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी।
एक तरफ जहां हार्दिक ने अग्रिम जमानत की शर्तों में ढील देने की गुहार लगाई है वहीं राज्य सरकार ने इस मामले में अग्रिम जमानत खारिज करने की याचिका दायर की है।
इससे पहले अदालत ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को इन याचिकाओं पर फैसला टल गया।

यह है मामला

मामले के अनुसार मार्च 2017 में अहमदाबाद के रामोल इलाके के पार्षद के घर पर तोडफ़ोड़, दंगे भडक़ाने, आपराधिक षडयंत्र सहित के मामले में हार्दिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह शिकायत वस्त्राल पार्षद परेश पटेल की ओर से हार्दिक व अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई थी । इस मामले में हार्दिक को अग्रिम जमानत मिल गई थी। जमानत की शर्तों में हार्दिक के रामोल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इसके बाद इस वर्ष राज्य सरकार ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन को लेकर हार्दिक की अग्रिम जमानत खारिज करने को लेकर याचिका दायर की। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि 3 जनवरी को हार्दिक को रामोल इलाके में प्रवेश करते देखा गया था। यह जानकारी हार्दिक की सुरक्षा में लगाए गए दो कांस्टेबल की ओर से हार्दिक के मूवमेंट के आधार पर दी गई थी।

राजद्रोह प्रकरण में हार्दिक फिलहाल जमानत पर

राजद्रोह प्रकरण में हार्दिक पटेल, दिनेश बांभणिया, चिराग पटेल, केतन पटेल, अमरीश पटेल सहित अन्य आरोपी हैं। इस मामले में हार्दिक पटेल सहित अन्य सभी आरोपी जमानत पर हैं। इस प्रकरण में हार्दिक व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया जा चुका है।