4 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद: ऑटो रिक्शा के लिए पहली जनवरी से मीटर अनिवार्य, अन्यथा होगी कार्रवाई

अहमदाबाद. शहर में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शों में किराया बताने वाले मीटर नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई निर्णय लिया है। पहली जनवरी से ऑटो रिक्शा मेंं किराए का मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

File photo

अहमदाबाद शहर में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शों में किराया बताने वाले मीटर नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई निर्णय लिया है। पहली जनवरी से ऑटो रिक्शा मेंं किराए का मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने बुधवार को बताया कि ऑटो रिक्शा में मीटर नहीं होने पर शहर में किराए को लेकर आए दिन विवाद सामने आते हैं। इसलिए रिक्शों में मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। उनके अनुसार ज्यादातर रिक्शों के पास मीटर तो हैं लेकिन उन्हें खोल कर रख दिया जाता है। इस संबंध में आगामी एक जनवरी से ट्रैफिक पुलिस जांच करेगी। बिना मीटर मिलने पर दो बार तक जुर्माना लिया जाएगा। इसके बाद भी रिक्शा में मीटर नहीं मिला तो जब्त करने की भी कार्रवाई की जा सकेगी।

ट्रैफिक पुलिस को मिली थी शिकायतें

ट्रैफिक पुलिस को आम जन से ऑटो रिक्शा में मीटर नहीं होने की कई शिकायतें मिली थीं। नागरिकों की सुविदा के लिए यह नियम लागू किया गया है। इस नियम को लागू करने से पहले रिक्शा चालकों को मीटर लगाने का समय दिया गया है।

मीटर लगाना जरूरी: फेडरेशन

गुजरात राज्य ऑटो रिक्शा फेडरेशन के महामंत्री इम्तियाज लांघा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कि हरेक ऑटो रिक्शा चालक को मीटर लगाना जरूरी है। आरटीओ की ओर से भी बिना मीटर के मंजूरी नहीं दी जाती है। सभी रिक्शों में मीटर लगाया जाना चाहिए।