
Ahmedabad. शहर सहित राज्य के स्कूलों में अब तक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सिखाए जाने वाली योग क्रियाएं और शारीरिक कसरत अब स्कूली शिक्षा का अंग बनने जा रही हैं। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने योग एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा को राज्य में स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाने का निर्णय किया है। इसे 11वीं सामान्य संकाय में बतौर वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी को साझा करते हुए घोषणा की कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में शिक्षा समिति ने उच्चतर माध्यमिक स्कूली शिक्षा में 11वीं, 12वीं सामान्य संकाय में योग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय किया है। इसको लेकर विषयों के ढांचे में बदलाव किया गया है। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने मंजूरी भी दे दी है।
सरकार के निर्णय के तहत योग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को 11वीं, 12वीं सामान्य संकाय के विषय ढांचे में समूह-4 में शामिल चित्रकला, संगीत, कंप्यूटर अध्ययन, वोकेशनल विषय के विकल्प विषय के रूप में शामिल किया गया है।
शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय गुजरात की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 11वीं, 12वीं सामान्य संकाय की स्कूलों में जून-2026 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्षय से लागू होगा। जून-2026 से पहले 11वीं सामान्य संकाय में यह निर्णय लागू होगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जून 2027 से 12वीं सामान्य संकाय में लागू होगा। जिससे जून 2026 से 11वीं सामान्य संकाय के विद्यार्थी चित्रकला, संगीत के विकल्प के रूप में योग को विषय के रूप में चुन सकेंगे। इन दोनों विषय का 100 अंक को 40 अंक सैद्धांतिक और 60 अंक प्रायोगिक परीक्षा के रूप में विभाजित किए हैं। सैद्धांतिक में पास होने को 13 और प्रायोगिक में पास होने को 20 अंक अनिवार्य हैं।
अहमदाबाद शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने सोमवार को शिक्षा विभाग व गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस निर्णय का परिपत्र जारी किया। इसमें विषय ढांचे में किए गए बदलाव का परिपत्र भी शामिल है।
Published on:
06 Oct 2025 10:40 pm
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