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जारी होंगे कृषि कनेक्शन , किसानों को मिलेगी राहत, कई सालों की पेंडेसी होगी समाप्त

अजमेर डिस्कॉम

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Ajmer discom

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अजमेर. अजमेर डिस्कॉम ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अधिकारियों को कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने के आदेश दिए हैं। डिस्कॉम दो चरणों में 15 जुलाई तक 31 दिसम्बर 2015 तक के पंजीकृत आवेदकों एवं सामान्य श्रेणी के प्राथमिकता वाले आवेदकों को मांग पत्र जारी करेगा। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना के लिए जल्द से जल्द पेंडिंग चल रहे कृषि कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए गए हैं। निर्वाण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूंद-बूंद, फव्वारा सिंचाई, डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य की जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत सभी आवेदकों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए।

प्रथम चरण

आदेश के तहत सामान्य श्रेणी के एक जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र प्रथम चरण के तहत एक अप्रेल से 15 अप्रेल 2022 की समयावधि में जारी कर दिए जाएंगे।

दूसरा चरण

दूसरे चरण में सामान्य श्रेणी के एक अप्रेल 2014 से 31 दिसम्बर 2015 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र एक जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 की समयावधि में जारी किए जाएंगे। सामान्य वर्ग श्रेणी एवं अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदकों को मांग पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी जमा कराना होगा।

देना होगा शपथ पत्र

प्रबन्ध निदेशक निर्वाण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मांग पत्र के साथ शपथ पत्र इस आशय के साथ ही जमा किए जाएं कि आवेदक के आवेदित तथा अन्य खेत में राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा पंप सेट योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा (भारत सरकार के अलावा) देय अनुदान पर संबंधित विभाग द्वारा सोलर पंप सेट स्थापित नहीं किया गया है एवं ना ही प्रक्रियाधीन है।

90 दिन में जमा करवाना होगा डिमांड

निर्वाण ने बताया कि सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा कराने के लिए भेजा जाएगा। उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। मांग पत्र व कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति-2017 एवं इसके पश्चात समय समय पर जारी होने वाले आरईएजे. एवं अन्य संबंधित आदेशों के अनुसार जारी किए जाएंगे।