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CBSE: अगस्त-सितंबर में होंगे नवीं और ग्यारहवीं के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन

पंजीकृत विद्यार्थी ही परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

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CBSE: अगस्त-सितंबर में होंगे नवीं और ग्यारहवीं के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन

अजमेर.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूल के नवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों के पंजीयन अगस्त या सितंबर में शुरू होंगे। विद्यार्थी वर्ष 2022 में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देंगे। पंजीकृत विद्यार्थी ही परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का नवीं में पंजीयन किया जाता है। इसके तहत नाम, माता-पिता, जन्म तिथि, स्कूल, विषय और अन्य सूचनाएं शामिल होती हैं। वर्ष 2022 में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इस बार नवीं और ग्यारहवीं कक्षा में अध्ययरत हैं। इन विद्यार्थियों के पंजीयन अगस्त-सितंबर में प्रारंभ होंगे। इनमें अजमेर, नई दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, पंचकुला, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, बेंगलूरू, चंडीगढ़, भोपाल, नोएडा, पुणे एवं दिल्ली वेस्ट रीजन के विद्यार्थी शामिल होंगे। पंजीयन के अलावा 2021 में दसवीं-बारहवीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की सूची भी भरवाई जाएगी।

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इस साल बाकी हैं परीक्षाएं
बोर्ड ने इस बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू की थीं। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते दसवीं-बारहवीं के कई पेपर अभी बकाया हैं। 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। इसके बाद स्थिति सामान्य होने अथवा सरकार के निर्देशानुसार ही फैसला लिया जाएगा।

पिछले बार मई में आए थे रिजल्ट
साल 2019 में पहली बार बोर्ड ने दसवीं-बारहवीं कक्षा के नतीजे मई के शुरुआत में ही जारी कर दिए थे। इस साल भी बोर्ड फरवरी में परीक्षाएं शुरू कराई थीं। लेकिन परीक्षाओं में विलंब के चलते अब नतीजे मई अंत या जून में ही निकलने की उम्मीद है ।

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अजमेर की अदालतों में शुरू हुआ कामकाज

अजमेर. जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालतें खुल गई हैं। लेकिन आवश्यक मामलों की सुनवाई दोपहर 2 से 4 बजे तक ही करना निर्धारित किया गया है। इनमें जमानत, सुपुर्गीनामा, रिमांड और अन्य मामले ही शामिल होंगे।

जिला बार एसोसिएशन के सचिव समीर काले ने बताया कि अदालतें सुबह 10 से 5 बजे तक खुलेंगी। इसमें आवश्यक मामलों की सुनवाई दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। आवश्यकतानुसा स्टाफ उपस्थित होगा। पक्षकारों की अदालतों में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि वकील ई-मेल, वॉट्सएप, स्काइप पर अपने मुकदमों की पैरवी कर सकेंगे। अदालतों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी की गई है। मास्क पहनने की जरूरी किए गए हैं।