रक्तिम तिवारी
यूनिवर्सिटी-कॉलेज को दिए जाने वाली नैक एक्रिडिटेशन की प्रक्रिया में बदलाव होगा। मूल्यांकन, मान्यता और रैंकिंग के लिए त्रि-स्तरीय मॉडल लागू होगा। इसको लेकर उच्च स्तरीय कमेटी ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। यूजीसी अधिनियम 1956' की धारा 2 के खंड (एफ) और धारा 12 बी के प्रावधानुसार सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को आवधिक अनुमोदन, मूल्यांकन, के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके तहत 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि में संस्थानों को शैक्षिक, प्रशासनिक कार्य, शोध और अन्य गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर ग्रेडिंग मिलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने के बाद नैक एक्रिडिटेशन में भी बदलाव की सिफारिश की गई। इसको लेकर साल 2022 में आईआईटी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. के.राधाकृष्णनन की 45 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।