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अवधि विस्तार पर ब्याज व पेनल्टी में मिलेगी छूट

नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश 31 दिसबंर तक की दी मोहलत

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अजमेर. लॉकडाउन lock down के चलते अवधि विस्तार extensionनहीं करवा सकने वाले भूखंडधारियों को नगरीय विकास विभाग ने राहत देते हुए 31 दिसम्बर 2020 तक अवधि विस्तार करवाए जाने पर ब्याज interest व पेनल्टी penalty से छूट Discount प्रदान की है। नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल की ओर से जारी आदेशानुसार अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूखंडों की लीज-डीड जारी होने की दिनांक से 7 व 10 वर्ष की अवधि अथवा अवधि विस्तार 31 दिसम्बर 2019 तक समाप्त होने पर शास्ती की गणना 31 दिसम्बर 2019 तक करते हुए निर्माण अवधि विस्तार 31 दिसम्बर 2020 तक किया जा सकेगा।

इन मामलों में 30 जून तक राहत

भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा-विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन/पुनर्गठन,भू-उपयोग परिवर्तन आदि के लिए जारी किए गए मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15 मार्च 2020 एवं इसके बाद है उनमें राशि जमा करवाने की अवधि 30 जून 2020 तक किए जाने की छूट प्रदान की गई है।

एकमुश्त जमा पर नहीं लगेगा ब्याज-पेनल्टी

वर्ष 2001 एवं इससे पूर्व के आवंटित आवासों की बकाया राशि 31 दिसम्बर 2020 तक जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट दी गई है। प्राधिरकण/न्यास द्वारा 1 जनवरी 2001 एवं इससे पूर्व के आवंटित आवासों की बकाया राशि एवं किश्त एकमुश्त 31 दिसम्बर 2020 तक जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी नहीं लगेगी।

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