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अजमेर. अजमेर विकास प्राधिकरण के अदालती मामलों में प्रभारी अधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं। इस कारण प्राधिकरण से सम्बन्धित मुकदमों में न्यायालयों में लचर पैरवी की जा रही है। प्राधिकरण के निदेशक विधि ने यूओ नोट जारी कर सभी प्रभारी अधिकारियों को समय पर अधिवक्ताओं को तथ्यात्मक टिप्पणी व दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। विधि अधिकारी के अनुसार प्राधिकरण के विरुद्ध या प्राधिकरण के द्वारा दायर विभिन्न मुकदमों न्यायालय में विचाराधीन है प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा यह यह जानकारी दी जाती है कि जाएगी विभिन्न प्रकरणों में प्राधिकरण की तरफ से जो प्रभारी अधिकारी नियुक्त होते हैं उनके द्वारा विभिन्न मामलों में लंबे समय के बाद भी आवश्यक तथ्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराने से अधिवक्ता के स्तर पर समयावधि में जवाब तैयार नहीं किए जाते। जिसके जवाब में न्यायालय द्वारा प्रकरणों में जवाब बंद कर दिया जाता है और स्टे दे दिया जाता है 0। इस कारण प्राधिकरण को स्टे हटवाने में अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा तथ्यात्मक टिप्पणी के अभाव में स्टे हटवाने की कार्यवाही में भी देरी होती है। निदेशक विधि ने यूओ नोट जारी कर निर्देशित किया है कि सभी न्यायिक प्रकरणों में तत्परता बरतते हुए तथ्यात्मक टिप्पणी अधिवक्ताओं को उपलब्ध करवाएं।
Published on:
24 Sept 2021 10:41 pm
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