
खाली भू-खंडधारियों को मिली राहत,सरकार ने दी छूट
अजमेर. राज्य सरकार ने प्राधिकरण/ न्यास द्वारा आवंटित/ नीलामी में विक्रय किए भूखंडों पर निर्धारित समयावधि में निर्माण नहीं करने पर स्वत: ही निरस्त हुए आवंटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक और अवसर दिया है। आवंटी 30 सितम्बर तक निर्धारित शुल्क व शास्ती जमा करवा कर अवधि विस्तार करवा सकते हैं। पहले अविधि विस्तार के लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की थी लेकिन अब इसे 30 सितम्बर तक बढ़ा दिया गया है।
नगरीय विकास विभाग के संयुक्त (सचिव) प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सक्षम स्तर से लिए गए निर्णय अनुसार विकास प्राधिकरण/ न्यास को अधिकृत किया जाता है कि निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनग्र्रहण राशि लेकर अपने स्तर पर आवंटन को नियमन करने की कार्यवाही करें। प्राधिकरण अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने बताया कि ऐसे भूखण्डधारी जिनके भूखंड निर्माण के अभाव में स्वत: निरस्त हो गए है वे प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत नियमनुसार राशि जमा करा कर लाभ उठा सकते है। हेड़ा ने एडीए अधिकारियों से अविध विस्तार के प्रकरणों की सूची भी मंगवाई है।
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जेल में बंदियों से मिले मोबाइल
अजमेर. सेंट्रल जेल अजमेर में बंदियों से मोबाइल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेल प्रशासन ने बंदियों के खिलाफ जेल में अनुचित साधन का इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने कारागर अधिनियम में मामला दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
पुलिस के अनुसार सेन्ट्रल जेल अजमेर में अलवर कमालपुर हाल हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात प्रहरी जगतसिंह गुर्जर ने शिकायत में बताया कि बंदी दौलतपुरा निवासी रमेश पुत्र दौलतपुरिया, डीडवाना पावटा सोहनसिंह, जयपुर श्याम नगर देवी नगर निवासी आतिश गर्ग, बावल निवासी सुनील उर्फ लीडल पुत्र राम कुमार जाट और नागौर कुचामन निवासी रिछपाल पुत्र नारायणराम जाट के पास से मोबाइल फोन मिला।
Published on:
16 Jun 2018 03:00 pm
