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कफ्र्यू वाले क्षेत्रों में दवाओं की सिर्फ होम डिलीवरी

-जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने जारी किए निर्देश काउंटर से केमिस्ट नहीं बेच सकेंगे दवाई

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अजमेर. अजमेर शहर के कफ्र्यू curfew वाले में क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त मेडिकल स्टोर medical store संचालक अब अपनी दुकान से दवा नहीं बेच सकेंगे। उनकी दुकान तो खुलेगी, लेकिन उन्हें जरूरतमंदों को दवाओं medicines की होम डिलीवरी Home delivery ही करनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए थाना क्षेत्र क्लॉक टावर, कोतवाली, दरगाह एवं गंज क्षेत्रों में निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में रिटेलर मेडिकल दुकानदार अपनी दुकान पूरी नहीं खोलकर दुकान का शटर या दरवाजा बंद रखते हुए आवश्यकतानुसार मांग होने पर संबंधित रोगियों को दवाईयां डोर-टू-डोर उपलब्ध कराएंगे। इन इलाकों में दुकान के काउंटर से दवाईयों का विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकान पर दवाईयों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कोर ग्रुप करेगा गांवों में राशन की व्यवस्था

अजमेर. जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने गांवों में राशन की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत के पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया है। उनकी अध्यक्षता में गठित कोर ग्रुप गांवों मेें कन्ट्रोल रूम बना कर समस्त व्यवस्थाओं को अंजाम देगा।

जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कोर गु्रप काम करेगा। इसमें ग्राम विकास अधिकारी संयोजक,पटवारी सहसंयोजक,एएनएम,कृषि पर्यवेक्षक एवं महिला पर्यवेक्षक या आंगनवाडी कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है। यह टीम ग्राम पंचायत कार्यालय या राजीव गांधी सेवा केन्द्र में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर काम करेगी। यह राशन का घर घर वितरण कार्य भी संभालेंगी।

गरीब व असहाय व्यक्तियों को मिलेगा मिड डे मील में बचा खाद्यान्न

अजमेर.अजमेर जिले के विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बचा हुआ खाद्यान्न गरीब व असहाय व्यक्तियों को वितरित किया जाएगा। इसके लिए पूरे जिले में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है।

जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर शहरी क्षेत्र के लिए उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग तथा उपायुक्त नगर निगम अजमेर को प्रभारी व सहप्रभारी बनाया गया है। सभी उपखंडों में शहरी क्षेत्रों में उप निदेशक स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धित निकाय के आयुक्त प्रभारी व सह प्रभारी रहेगें। ग्रामीण क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी प्रभारी व सहप्रभारी रहेंगे।

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