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बच्चे अगर करते मिले ये काम तो पुलिस लगाएगी उनके पेरन्ट्स की क्लास, पढ़ें पूरी खबर

नाबालिग के गियर बाइक, चौपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर अब माता-पिता को यातायात पुलिस कार्यालय में दो घंटे की क्लास और चालान भुगतना पड़ सकता है।
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अजमेर

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Sonam Ranawat

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Updated: 16 Jul 2018, 11:06 AM IST

immature kids driving vehicle then traffic police punish their parents

बच्चे अगर करते मिले ये काम तो पुलिस लगाएगी उनके पेरन्ट्स की क्लास, पढ़ें पूरी खबर

अजमेर. नाबालिग के गियर बाइक, चौपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर अब माता-पिता को यातायात पुलिस कार्यालय में दो घंटे की क्लास और चालान भुगतना पड़ सकता है। यातायात पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर सोमवार से विशेष अभियान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा शुरू किया है। इसमें हेलमेट, सीट बेल्ट समेत करीब एक दर्जन नियमों की पालना अब सख्ती से करवाई जाएगी।

पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। इसमें नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर उसके परिजन (माता-पिता) को दो घंटे की क्लास की सजा और एमवी एक्ट की धारा 180 व 181 में कार्रवाई की जाएगी। एमवी एक्ट की धारा 180 व 181 में सजा का भी प्रावधान है।

अभिभावकों से आग्रह है कि अपने नाबालिग बच्चों को गियर बाइक, चौपहिया वाहन न दें ताकि संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।यह नियम रहेंगे प्रभावी-

1 नाबालिग बच्चो के अभिभावको को भुगतनी होगी 2 घंटे की क्लास।

2 नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते पाये जाने पर एम.वी. एक्ट धारा 180 व 181 में परिजन को भुगतनी पड़ सकती है 3 माह की सजा। कारावास के अतिरिक्त एक हजार रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

3- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग पर लाइसेंस होगा निरस्त।

4- तेजगति और शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान और लाइसेंस जब्त होगा।

5- लोडिगं वाहन मे सवारी बैठाने, रेड लाइन की पालना नहीं करने, भार वाहन में क्षमता से अधिक माल परिवहन करने पर चालान के साथ चालक का लाइसेंस होगा जब्त।

6- वाहन चलाते समय हेलमेट और चोपिहया वाहन चलाने के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य किया जाए।