पार्र्किंग की जमीन का जारी कर दिया पट्टा जिला कलक्टर ने 1 दिसम्बर 2016 को पुष्कर मेला पार्किंग के लिए खसरा नम्बर 992/1022 व 992 व 991 में 0.39 हेक्टेयर भूमि आवंटित करते हुए कब्जा नगर पालिका को सुपुर्द किया था। जांच करने पर पाया गया कि आचार संहिता प्रभावी होते हुए भी नियमों की अवहेलना करते हुए सुरेन्द्र परसोया की रसीद संख्या 3 दिनांक 8 अक्टूबर 2018 राशि 1130 रुपए से जमा करवाई गई एवं पट्टा संख्या 402, पट्टा संख्या 50 द्वारा 157.98 वर्गगज जिसमें दुकानें शामिल हैं, का पट्टा जारी किया गया। यह सड़क मध्य से 22 फीट दूरी पर जारी किया गया।
स्थगन के बाद भी जारी किया पट्टा
सुरेन्द्र कुमार को पुष्कर न्यायालय में वाद संख्या 19/2013 विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत ने 27 दिसम्बर 2018 को पट्टा जारी कर दिया।
आचार संहिता के बावजूद रसीदें जारी अक्टूबर 2018 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद ग्राम सेवक द्वारा पट्टे की 52 रसीदें जारी कर राशि संकलित की गई। जबकि पत्रावलियां अपूर्ण थी तथा आज्ञा/ प्रस्ताव भी माह दिसम्बर 2018 में लिए गए। ग्राम पंचायत द्वारा सुरेन्द्र कुमार परसोया के निवास स्थान के बिना अनुसंधान किए पट्टा रसीद जारी की गई।
रेलवे लाइन के पास भी दे दिया
ग्राम पंचायत द्वारा सांवरमल को पट्टा बुक संख्या 402 पट्टा संख्या 46 क्षेत्रफल 199.33 वर्गगज को रेलवे लाइन से 36 फीट सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी एवं मैना को पट्टा बुक संख्या 402 पट्टा संख्या 49 को रेलवे लाइन से 66 फीट एवं सड़क के मध्य 30 फीट पर ही पट्टा जारी कर दिया। जबकि नियमों के तहत रेलवे लाइन से 100 फीट एवं सड़क मध्य से 50 फीट की दूरी पर पट्टा जारी नही हो सकता। पूर्व सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना कर पट्टे जारी किए गए।