6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पूर्व सरपंच और वीडीओ ने खेला पट्टों का खेल

देवनगर ग्राम पंचायत : अनियमित रूप से सरकारी जमीनों के 10 पट्टे जारी कर चहेतों को किया उपकृत, सरकार को लगाई लाखों रुपए की चपत, पट्टे निरस्त करने तथा राशि वसूलने के निर्देश
2 min read
Google source verification
Most of the sarpanches contesting the toilet for the second time had to face defeat.

राजनांदगांव ब्लॉक के ज्यादातर पंचायतों में सरपंच और सचिव ने एसबीएम राशि से खुद की नैय्या पार की

भूपेन्द्र सिंह

अजमेर . अनियमित Irregularly रूप से 10 पट्टे जारी कर सरकार government land को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में जिला परिषद ने पुष्कर की देवनगर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बीरमलाल व ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) सत्यनारायण कच्छावा के खिलाफ धारा 38 की कार्रवाई की सिफारिश की है। परिषद ने पूर्व सरपंच व ग्राम सचिव के खिलाफ 11 बिन्दुओं पर जांच करते हुए रिपोर्ट संभागीय आयुक्त कार्यालय भेजी है। परिषद की जांच में पूर्व सरपंच व ग्राम सेवक को न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बाद भी सुरेन्द्र कुमार को अनियमित पट्टा जारी करने के अलावा 9 पट्टे leases अनियमित रूप से जारी कर ग्राम पंचायत को लाखों रुपए की हानि पहुंचाने का जिम्मेदार बताया गया है। जिला परिषद सीईओ गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने पंचायत समिति पीसांगन के विकास अधिकारी को अनियमित पट्टे निरस्त करने तथा पट्टाधारकों से राशि वसूल करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवनगर के खिलाफ सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। जिला परिषद ने पूर्व सरपंच व ग्राम सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

पार्र्किंग की जमीन का जारी कर दिया पट्टा

जिला कलक्टर ने 1 दिसम्बर 2016 को पुष्कर मेला पार्किंग के लिए खसरा नम्बर 992/1022 व 992 व 991 में 0.39 हेक्टेयर भूमि आवंटित करते हुए कब्जा नगर पालिका को सुपुर्द किया था। जांच करने पर पाया गया कि आचार संहिता प्रभावी होते हुए भी नियमों की अवहेलना करते हुए सुरेन्द्र परसोया की रसीद संख्या 3 दिनांक 8 अक्टूबर 2018 राशि 1130 रुपए से जमा करवाई गई एवं पट्टा संख्या 402, पट्टा संख्या 50 द्वारा 157.98 वर्गगज जिसमें दुकानें शामिल हैं, का पट्टा जारी किया गया। यह सड़क मध्य से 22 फीट दूरी पर जारी किया गया।

स्थगन के बाद भी जारी किया पट्टा
सुरेन्द्र कुमार को पुष्कर न्यायालय में वाद संख्या 19/2013 विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत ने 27 दिसम्बर 2018 को पट्टा जारी कर दिया।

आचार संहिता के बावजूद रसीदें जारी

अक्टूबर 2018 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद ग्राम सेवक द्वारा पट्टे की 52 रसीदें जारी कर राशि संकलित की गई। जबकि पत्रावलियां अपूर्ण थी तथा आज्ञा/ प्रस्ताव भी माह दिसम्बर 2018 में लिए गए। ग्राम पंचायत द्वारा सुरेन्द्र कुमार परसोया के निवास स्थान के बिना अनुसंधान किए पट्टा रसीद जारी की गई।
रेलवे लाइन के पास भी दे दिया

ग्राम पंचायत द्वारा सांवरमल को पट्टा बुक संख्या 402 पट्टा संख्या 46 क्षेत्रफल 199.33 वर्गगज को रेलवे लाइन से 36 फीट सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी एवं मैना को पट्टा बुक संख्या 402 पट्टा संख्या 49 को रेलवे लाइन से 66 फीट एवं सड़क के मध्य 30 फीट पर ही पट्टा जारी कर दिया। जबकि नियमों के तहत रेलवे लाइन से 100 फीट एवं सड़क मध्य से 50 फीट की दूरी पर पट्टा जारी नही हो सकता। पूर्व सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना कर पट्टे जारी किए गए।

read more: राजीव आवास योजना के तहत अजमेर में नहीं बना एक भी आवास