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स्मार्ट सिटी के तहत पलटेगी कईएम की काया,वर्क ऑर्डर जारी

कमरों को दिया जाएगा फाइव स्टार का लुक खर्च होंगे 4.02 करोड़

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स्मार्ट सिटी के तहत पलटेगी कईएम की काया,वर्क ऑर्डर जारी

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अजमेर.स्मार्ट सिटी Smart City के तहत शहर के बीचोबीच स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) kem rest house रेस्ट हाउस की कायापलट होगी। स्मार्ट सिटी ने इसके लिए वर्क ऑर्डर work order जारी कर दिए हैं। इस पर 4.02 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भवन building के 50 कमरों rooms की मरम्मत करते हुए इन्हें फाइव स्टार होटल का लुक दिया जाएगा। फर्नीचर बदले जाएंगे। सीवरेज लाइन डाली जाएगी। खिड़की दरवाजे भी नए जाएंगे। ठहरने वालों को किचन भी उपलब्ध करवाया जाएगी। इसके अलावा केईएन में बंद पड़ी कैंटीन को भी चालू किया जाएगा। वर्तमान में इस भवन की हालत जर्जर है। बाथरूम, टोटिंया टूटी हुई हैं। फर्श टूटा है। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है। कईएम का संचालन ट्रस्ट के जरिए जिला प्रशासन करता है। अधिकतर दक्षिण भारतीय ,गुजराती पर्यटक व दरगाह आने वाले जायरीन गु्रप में केईएम में ठहरते हैं।

कमाई पर भारी खर्च
भवन के 50 कमरे व हॉल को 500 से 800 की दर से किराए पर दिया जाता है। हाालांकि अधिकतर कमरे खस्ताहाल हैं। इस भवन में दो बैंकों का संचालन होता है। इसके लिए को ऑपरेटिव सोसायटी का भी संचालन किया जाता है। अजमेर डिस्कॉम को जीएसएस के लिए लीज पर जमीन दी गई। इसके अलावा पड़ाव की तरफ 13 दुकानें भी किराए पर हैं। इससे सालाना लाखों रुपए की आय होती है। लेकिन केईएम के लिए अलग से लगाए गए स्टाफ के वेतन पर ही अधिकतर राशि खर्च हो जाती है। वर्ष 2008 में तत्तकालीन एसडीएम राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कईएम को फायदे में लाने के लिए प्रयास किए थे लेकिन इसके बाद के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

यह है इतिहास

भवन के बाहर लगे शिलालेख के अनुसार इस भवन को राजपुताना और अजमेर मेरवाड़ा के रइसों और प्रजा ने भारतवर्ष के आला हजरत मलिक मोअज्जम एडवर्ड हत्फ्म महोदय और श्रीमान के सन 1901 से 1910 ईस्वी तक के शांतिमय राजकीय सुख सम्पत्ति के उपलक्ष्य में सदा स्मरण रखने के लिए बनवाया। इस भवन की नींव का पत्थर भारतवर्ष के वाइसराय और गवर्नर जनरल श्रीमान हिज एक्सीलेंसी बैरन हार्डिंग ऑफ पेंस हस्र्ट बहादुर ने तारीख 16 नवम्बर सन 1912 ई को रखा।
संक्षित स्मारक

कईएम( रेस्ट हाउस) को राजस्थान स्मारक,पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत यह संक्षित स्माकर/संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

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