मामला जानकारी में आने पर प्राधिकरण आयुक्त नमित मेहता ने सहरावत को कारण बताओ नोटिस जारी जवाब तलब किया है। प्राधिकरण में हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार क्षेत्र में बेशकीमती भूमि आवंटन का मामला उच्चाधिकारियों की जानकारी में आया। पडताल में पता चला कि यह आवंटन अध्यक्ष व आयुक्त की जानकारी के बिना ही कर दिया गया।
भूमि आवाप्ति अधिकारी अंजना सहरावत की ओर से विस्तार क्षेत्र में भूखंड संख्या 1043 व 1044 क्षेत्रफल प्रत्येक 301.43 वर्गगज के साथ लगती हुई भूमि की भू-पट्टी (खांचा भूमि) के तहत कार्यवाही की गई। उक्त भूखंडों की भू-पट्टी के तहत 71.75 वर्गगज तथा 50.23 वर्गगज भूमि अपने स्तर पर ही भूखंड धारियों को आवंटित कर लीज डीड जारी कर दी गई। जबकि भू-पट्टी आवंटन कार्यवाही एम्पावर्ड कमेटी या बोर्ड द्वारा ही की जानी थी।
माना गंभीर अनियमितता आयुक्त के अनुसार भू-पट्टी आवंटन प्रकरण में बिना सक्षम स्तर से अनुमति के ही भू-पट्टी की भूमि आवंटित करके अनुपूरक लीजडीड जारी करके अपने गंभीर अनियमितता की है। यह कृत्य पद का दुरुपयोग व नियमों की अवहेलना में आता है। यह कार्रवाई क्यों की गई है इसका जवाब तुरंत प्रस्तुत करें।
पूर्व में नियमन सम्बन्धी कार्य भी राज्य सरकार ने सहरावत की नियुक्त एडीए में भूमि आवाप्ति अधिकारी (एलएओ) के पद पर की है। इसके बावजूद तत्तकालीन कार्यवाहक सचिव हेमन्त माथुर ने सहरावत को डीसी नॉर्थ का कार्यभार दिया गया। सहरावत ने योजनाओं के कामकाम के साथ नियमन का काम भी किया। एडीए आयुक्त मेहता ने कार्यभार संभालने के साथ ही सहरावत से योजना व नियमन का कार्य हटाया।
लम्बे समय से नहीं हुई खांचा भूमि आवंटन की बैठक एडीए के पास बड़ी संख्या में खांचा भूमि आवटन के आवेदन लम्बित है। लम्बे समय से इसके लिए एम्पावर्ड कमेटी की बैठक नहीं हुई और न ही इन प्रकरणों को एडीए की बोर्ड बैठक में ही रखा गया है।