
murder
अजमेर.
अपर जिला न्यायाधीश संख्या चार ने हत्या कर व हाथ काट कर चांदी के कड़े लूटने के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद व एक महिला अभियुक्त को सबूत मिटाने के मामले में पांच वर्ष के कारावास से सजा सुनाई। आरोपियों को अदालत ने जुर्माना से भी दंडित किया।
प्रकरण के तथ्य
नसीराबाद थाने में केसरपुरा निवासी अर्जुनराम गुर्जर ने 4 दिसम्बर 2014 को रिपोर्ट पेश की। इसमें उसने बताया कि उसका भाई रामकरण 3 दिसम्बर को सुबह 10 बजे मावशिया गांव जाने के लिए रवाना हुआ। उसका भाई मावशिया से नहीं लौटा। अगले दिन सुबह रामकरण की लाश नसीराबाद शहर में धोबी घाट पार्क बीएसएनएल ऑफिस के पास मिली।
हाथ के कटे पंजे मिले
आसपास खून बिखरा था। उसके भाई के हाथ के पंजे कटे हुए थे। वह हाथ में चांदी के मोटे कड़े पहनता था जो नहीं मिले। लाश के पास कुछ दूरी पर ही हाथ के कटे पंजे मिले।रिपोर्ट में बताया गया कि अज्ञात लोग उसके भाई को मार कर चांदी के कड़े लूट कर ले गए।
शराब के नशे में
नसीराबाद में पूछताछ करने पर पता चला कि रामकरण को टैक्सी स्टैंड के पास दो जनों के साथ देखा था। वह दो जने शराब के नशे में थे। ढाल निवासी लालाराम गुर्जर ने उसके भाई को देखना बताया है। मृतक के पास सहकारी किसान कार्ड थे। रामकरण के सिर में गंभीर चोटें थीं। संभवत पत्थर से उसे मारा गया।
पुलिस ने मौका मुआयना कर पड़ताल की।
Published on:
12 Mar 2019 08:19 pm
