
illegal mining in aravalli
अजमेर.
अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि पर विभिन्न स्थानों पर हो रहे अवैध खनन को अब प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। प्राधिकरण ने अवैध खनन के लिए उपयोग में लिए जा रहे रास्तों पर खाई खोदने तथा एडीए भूमि की तारबंदी करने का निर्णय लिया है। अवैध खनन के मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके लिए यूओ नोट जारी कर दिया गया है। इसकी तीन दिन में पालना करनी होगी।
एडीए आयुक्त निशांत जैन के निर्देश पर प्राधिकरण की पुलिस विंग के एडिशनल एसपी प्रवीण जैन, कार्यवाहक तहसीलदार, पटवारी प्रवीण कुमार तत्ववेदी व अन्य अधिकारियों की खोड़ा गणेश व डूमाड़ा पहुंचे तथा मौका मुआयना किया। ग्राम खोड़ा के खसरा नम्बर 1141 से 10.80 हेक्टेयर,1142 से 5.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1147 से 72.72 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1142/1369 क्षेत्रफल 0.60 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1143 की 3.65 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1144 में 6.64 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन पाया गया। यह खसरे अजमेर विकास प्राधिकरण को सिवायचक में हस्तांतरित भूमि है। प्राधिकरण के अधिकारियों को मौके पर कोई भी अवैध खनन करता हुआ नहीं मिला। यहां पर अवैध खनन बूबानी व आसपास के अज्ञात लोगों द्वारा खनन किया जाता है।
एनओसी आवदेन खारिज
प्रकरण में खनिज विभाग द्वारा खनिज पट्टे जारी किया जाना पाया गया। यह भूमि प्राधिकरण को हस्तांतरण के बाद खनिज पट्टों का नवीनीकरण नहीं हुअ। खनिज अभियंता खान एवं भूमि विज्ञान द्वानरा उक्त क्षेत्र में खनन पट्टे जारी करने के लिए एनओसी के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया था। लेकिन प्राधिकरण ने खनिज विभाग के आवेदन को पिछले साल अप्रेल माह में ही खारिज कर दिया था।
Published on:
24 Feb 2019 06:15 pm
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