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अजमेर.सरकार ने फ्री-होल्ड पट्टा जारी करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि जमा कराने पर फ्री-होल्ड का पट्टा जारी करने तथा जिन प्रकरणों में पूर्व में 8 वर्ष की लीज राशि जमा होकर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी है, में 2 वर्ष की लीज लेकर 99 वर्ष हेतु जारी पट्टे का समर्पण कराने एवं समर्पण उपरांत फ्री-होल्ड का पट्टा जारी करने का प्रावधान किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम अजमेर को हस्तान्तरित योजनाओं में फ्री होल्ड लीज डीड नगर निगम अजमेर द्वारा जारी की जाएगी। इस संबंध में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बकाया लीज राशि एवं 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि अथवा पूर्व में 8 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा होने की स्थिति में 2 वर्ष की लीज राशि जमा कराने पर फ्री-होल्ड पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
यह करना होगा
फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, लीज राशि जमा कराना, पूर्व में जारी 99 वर्षीय पट्टे की मूल प्रति का प्राधिकरण के पक्ष में समर्पण,100 रु. के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना,फ्री-होल्ड पट्टा जारी करना, फ्री-होल्ड पट्टे का पंजीयन कराना होगा। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में प्राधिकरण में प्रशासन शहरों के सग अभियान 2021 अभियान चल रहा है। इस अभियान में फ्री-होल्ड पट्टे देने की कार्यवाही अनवरत् रूप से जारी है। जिन प्रार्थियों के पास पूर्व में लीज होल्ड पट्टे जारी है। वे उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए फ्री-होल्ड पट्टे हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। जानकारी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। आमजन प्रार्थना पत्र ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रस्तुत कर फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही करवा सकते हैं।
Published on:
14 Oct 2021 08:41 pm
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