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अगर हुआ कुछ ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा RPSC

आयोग ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की है।

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rpsc ras 2018 exam

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अजमेर.आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 का परिणाम दोबारा जारी करने के आदेश के खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील कर दी है। खंडपीठ द्वारा एकल पीठ का फैसला यथावत रखने की स्थिति में आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकता है।

राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसको लेकर 24 अप्रेल को आयोग की फुल कमीशन की बैठक हुई थी। कमीशन ने महाधिवक्ता सहित आयोग के विधि सलाहकार, अधिवक्ता से विधिक राय लेने की अनुशंषा की। इसके अनुसार आयोग ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की है।

इन बिन्दुओं पर आयोग की तैयारी...
1-खंडपीठ द्वारा एकल पीठ का फैसला यथावत रखने पर आयोग सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है। इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से परामर्श जारी है।

2-परीक्षा में कुल -22 हजार 865 अभ्यर्थी शामिल होने हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम दोबारा जारी करने को कहा है। आयोग कोर्ट के आदेशानुसार परिणाम का अंदरूनी परीक्षण कर चुका है। इसके तहत पांच सौ से आठ सौ अभ्यर्थी ही प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल किया जा सकता है।

सिरदर्द बनी आरएएस 2018 परीक्षा
आरएएस-2018 परीक्षा शुरुआत से आयोग के लिए सिरदर्द बनी हुई है। परीक्षा पिछले साल 5 अगस्त को कराई गई थी। 23 अक्टूबर को देर रात नतीजा जारी किया गया। इसकी कट ऑफ को लेकर सुरज्ञान सिंह और अन्य ने याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का विस्तारित परिणाम निकाला। इसमें 7145 अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया। बीते दिनों ही हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाई थी। मालूम हो कि 1017 पदों की भर्ती के लिए आरएएस 2018 की परीक्षा कराई गई है।


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