
Stamp duty-
सुरेश लालवानी. अजमेर.
प्रदेश में सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों की एक ही दिन में रजिस्ट्री का नियम बदल दिया गया है। अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज पेश करने के बाद कुछ दिन इंतजार करना होगा। हालांकि यह प्रावधान उन दस्तावेजों पर लागू होगा जिसमें सम्पति की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक होगी। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर इसे कड़ाई से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रदेश में अब तक अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के लिए पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री उसी दिन करने के नियम थे।
इसके तहत पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में सम्पत्ति के मूल्य की जानकारी को आधार मानकर हाथोहाथ रजिस्ट्री कर दी जाती थी। रजिस्ट्री के बाद दिन भर पंजीकृत दस्तावेजों में से कुछ मामलों को रेंडमली निकालकर उप पंजीयक द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है।
गलत सूचनाओं से बदला नियम
रेंडमली आधार पर सम्पत्ति का मौका निरीक्षण के बाद विभाग की जानकारी में आया कि पक्षकारों द्वारा मुद्रांक और पंजीयन शुल्क बचाने के लिए रजिस्ट्री के समय पेश किए जाने वाले दस्तावेजों में सम्पत्ति के वास्तिविक मूल्य को काफी कम बताया जाता है। इस वजह से विभाग को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होती थी। निरीक्षण के बाद बकाया मुद्रांक शुल्क वसूली के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इससे जुड़े अनेक मामले तो विभिन्न न्यायालय में काफी अरसे तक लंबित रह जाते हैं।
अब पहले ही करना होगा निरीक्षण
मुद्रांक शुल्क की चोरी की आशंका को रोकने और बाद में विवाद से बचने के लिए अब 25 लाख रुपए से अधिक की सम्पत्ति की रजिस्ट्री दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के आधार नहीं होगी। पंजीयन अधिकारियों बाकायदा मौके पर जाकर निरीक्षण करना होगा। इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि 25 लाख रुपए से कम सम्पत्ति के दस्तावेजों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री 24 घंटे में करने के बाद रेंडमली निकले दस्तावजों का निरीक्षण बाद में किया जाएगा।
इनका कहना है
मुद्रांक शुल्क को लेकर बाद में होने वाले विवादों से बचने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 25 लाख रुपए से अधिक सम्पत्ति वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से पहले मौका निरीक्षण जरूरी होगा। प्रयास यह रहेगा कि मौका निरीक्षण जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को रजिस्ट्री के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़े।
-रेणु जयपाल, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान
Published on:
23 Jul 2019 06:01 am
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