6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Triple divorce bill : महिलाओं को नहीं मिल रहा लाभ

Triple divorce bill : पुलिस ने मांगी तीन तलाक(triple divorce) मामले पर विधिक राय

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Preeti Bhatt

Aug 08, 2019

Triple divorce bill : Women are not getting benefits

Triple divorce bill : महिलाओं को नहीं मिल रहा लाभ

अजमेर. संसद में ट्रिपल तलाक विधेयक(Triple divorce bill )पास होने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं (Muslim women)को इसका सीधा लाभ होता नहीं दिख रहा। ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम (Dargah Khadim) द्वारा पत्नी को तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने विधिक राय मांगी है। केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक और गजट नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा जारी है। उधर गुरुवार को पुलिस ने महिला का मेडिकल (medical कराया। फिलहाल उसके पति के खिलाफ घरेलू हिंसा(Domestic violence) का मामला ही दर्ज किया गया है।

Read More : Triple Talaq Bill : मुस्लिम औरतों को बिल से नहीं मिलेगा कोई फायदा- अहसन मियां

दरगाह क्षेत्र स्थित मोती कटला धोबी मोहल्ला निवासी सना (26) पत्नी सलीमुद्दीन उर्फ बाबू (62) ने दरगाह थाने में शिकायत दी। इसमें बताया कि शौहर सलीम उसके साथ मारपीट करता है। 7 अगस्त को उसने तीन बार तलाक-तलाक-तलाक(Triple divorce) बोलकर प्रताडि़त किया। इस मामलें दरगाह थाना ने पीडि़ता के पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है।

Read More : Ajmer News-Faruq Abdullah : फारूक अब्दुल्ला 24 घंटे में 3 बार गए दरगाह

थाने में आई कई बार शिकायत

पति की प्रताडऩा को लेकर महिला पूर्व में भी दरगाह थाने में शिकायत दे चुकी है। पुलिस के अनुसार सलीमुद्दीन को शांतिभंग में पाबंद भी किया। महिला जयपुर की निवासी है। उसने 2017 में सलीमुद्दीन से निकाह करना बताया है।

दिनभर करते रहे विधिक चर्चा

केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ विधेयक पारित किया है। गुरुवार को विधेयक में जोड़ी गई धाराएं और गजट नोटिफिकेशन को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कानून विशेषज्ञों और विधि वित्तेओं से चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि विधेयक पास होने के बाद अजमेर में ट्रिपल तलाक का पहला मामला सामने आया है। लिहाजा विधिक राय और केंद्र-राज्य सरकार से प्राप्त कानूनी प्रावधानों (Legal provisions)के अनुसार ही अनुसंधान का आगामी रुख तय होगा।

क्या कहते हैं अधिवक्ता...
ट्रिपल तलाक पर विधेयक पारित हुआ है। इसमें किन कानूनी धाराओं का प्रावधान किया गया है, इसका नोटिफिकेशन (Notification) जारी होना है। तब तक ऐसे मामले घरेलू हिंसा कानून के तहत ही लिए जाएंगे।

देवेंद्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता

Read more: विधेयक पास होने के बाद अजमेर में पहला ट्रिपल तलाक


बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग