
शरद गोस्वामी हत्याकांड में कोर्ट ने सजल चौधरी समेत सात दोषियों को सजा सुनाई है।
सात साल पहले 2016 में बाइकर्स गुट में चल रही गैंगवार में शरद की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। शनिवार को इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अलीगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने बाइकर गिरोह के नेता सजल चौधरी सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने पिछले मंगलवार को उन्हें दोषी पाया था और शनिवार को सजा सुनाई गई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के मुताबिक, ''3 मार्च 2016 को क्वार्सी थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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शादी समारोह में हुई थी शरद गोस्वामी की हत्या
बताया जा रहा है कि शरद गोस्वामी एक शादी में शामिल होने पहुंचे थी। इसी दौरान शुभम समागम गेस्ट हाउस में शरद गोस्वामी की पांच लोगों और उनके सहयोगियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए। कुल 11 आरोपियों थे। इनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, एक भगोड़ा, चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पांच लोग हत्या के आरोप से बरी हो चुके हैं।
Updated on:
19 Sept 2023 05:04 pm
Published on:
19 Sept 2023 04:44 pm
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