30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाईकोर्ट का निर्देश, बेसहारा बुजुर्गों की सुरक्षा व वृद्धाश्रम अधिकरण गठित करे सरकार

कोर्ट ने मुख्य सचिव को तीन माह के भीतर कानून को लागू करने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

2 min read
Google source verification
Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेसहारा वयोवृद्ध नागरिकों की सुरक्षा व देखभाल के लिए 2007 में बने कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को तीन माह के भीतर कानून को लागू करने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम बने तथा अधिकरण एवं अपीलीय अधिकरण गठित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मेंटीनेंस आफिसर घोषित किया जायए साथ ही इस कानून के उपबंधों का समाचार मीडिया में प्रचारित किया जाए तथा सम्पत्ति व जीवन की सुरक्षा के इंतजाम किये जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक जिलाधिकारी के लिए गाइडलाइन जारी की जाए। कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की जिला कमेटी भी गठित करने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खण्डपीठ ने कुण्जानकी देवी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची बेसिक शिक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्ति अकेली अविवाहित 75 वर्षीय असहाय महिला है। न तो वह बोल सकती है और न ही लिख सकती है। लगभग कोमा की हालत में है। एक नजदीकी महिला ने पंजाब नेशनल बैंक में संयुक्त खाता खुलवाया और याची के पेंशन खाते से 22.50 लाख रूपये स्थानान्तरित करा लिए तथा धीरे धीरे 18 लाख निकाल लिया गया। इसके बाद पेंशन खाते से धनराशि स्थानान्तरित न होने पर देखभाल की समस्या खड़ी हुई। कोर्ट ने जब व्यवस्था तंत्र की जानकारी मांगी तो सरकार को ऐसे कानून का पता चला और निर्देश जारी किया गया। कोर्ट को बताया गया कि जिलाधिकारी धन स्वीकृत करने के अधिकारी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी को नामित किया गया है।


कोर्ट ने कहा कि असहाय व वृद्ध नागरिक समाज के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। उनके जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सीएमओए मुख्य ट्रेजरी अधिकारी व बीएसए व जिला समाज कल्याण अधिकारी की कमेटी याची की व्यवस्था व देखभाल करे। कमेटी का संयोजक मुख्य ट्रेजरी अधिकारी होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी हफ्ते में एक बार विजिट कर याची की दवा आदि की व्यवस्था कर बिलों को पास कराए। वह डीएम को रिपोर्ट दे। सीएमओ इलाज व दवा की व्यवस्था करे। दैनिक जरूरतें पूरी हो जरूरी हों तो वृद्धाश्रम में शिफ्ट करें।

BY- PRASOON PANDEY