
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा- नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा माता पिता को सौंपी जाए
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुल्दाबाद प्रयागराज एसएचओ द्वारा पेश नाबालिग अशवाद हुसैन को उसके माता पिता शाजिया नफीस व अशरफ अली को सौंप दिया है और पुलिस को उनके घर तक सुरक्षित पहुचाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री व अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 5 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने अशवाद हुसैन की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 14सितंबर 21को बच्चे को माता पिता की अभिरक्षा में सौंपने का आदेश दिया था।
जिसके खिलाफ एस एल पी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और एक हफ्ते में बच्चे को माता पिता को सौंपने का निर्देश दिया है।
इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने एस एच ओ खुल्दाबाद को बच्चे को पेश करने का निर्देश दिया था।
याची सहित एस एच ओ एवं माता पिता हाजिर हुए।जिसपर कोर्ट ने तत्काल बच्चे को माता पिता को सौंपने का आदेश दिया। जिलाधिकारी का कहना था कि अवमानना याचिका हाईकोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। कोर्ट ने विपक्षियों को आरोप पत्र निर्मित करने के लिए तलब किया है।
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कोर्ट ने जुर्माने की वसूली पर रोक नहीं लगाई किंतु छूटने के तीन माह में जमा करने का आदेश दिया है। सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 23 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने नेम सिंह की सजा के खिलाफ अपील पर दाखिल जमानत अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने बहस की।
Published on:
10 Jun 2022 01:31 pm
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