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सपा सांसद आज़म खान की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

अजाम खान के खिलाफ दर्ज हुए दर्जनों मुकदमें

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Allahabad High Court prohibits arrest of Azam Khan

सपा सांसद आज़म खान की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

प्रयागराज । रामपुर से सपा सांसद आजम खान को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार डीएम व एस एस पी रामपुर से जवाब मांगा है।

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कोर्ट ने भाजपा नेता जयप्रदा को नोटिस जारी कर हलफनामा मांगा है। इस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।एफआईआर पर रोक के बाद इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी।आजम खान के खिलाफ 27 किसानों और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आजम खान पर लगातार दर्ज हुए मुकदमों के बाद उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। वहीं सरकार को तलब किए जाने के बाद योगी सरकार के लिए झटका भी माना जा रहा है।आजम खान पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने के बाद आजम खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है


मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप आजम खान पर था।इस आधार पर दूसरे मुकदमों में भी आजम खान को राहत मिल सकती है। आजम खान ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी । जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस मंजू रानी चौहान की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई ।