पश्चिम बंगाल और झारखंड के साइबर अपराध के आरोपियों चंद्रभान यादव, मोहन कुमार मंडल और तौसीफ जमां को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। दाखिल जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। याची ने साइबर ठगी करने के अपराध को स्वीकार भी किया है।गिरफ्तार आरोपियों ने मिलकर शिकायत कर्ता घनश्याम के बैंक खाते से 17 लाख रुपये धोखे से निकाल लिया है। कोर्ट
इलाहाबाद
Published: May 10, 2022 05:47:37 pm
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