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अयोध्या आतंकी हमला : 14 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, चार दोषियों को उम्रकैद, एक बरी

2005 में हुआ था अयोध्या में आतंकी हमला, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में चली पूरी सुनवाई। स्पेशल कोर्ट ने जेल में ही की है केस की पूरी सुनवाई। नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं हमले के पांच आरोपी।

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Ayodhya Terror Attack Verdict

अयोध्या आतंकी हमला फ

इलाहाबाद. साल 2005 में अयोध्या में हुए आतंकी हमले में प्रयागराज की स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमले में पकड़े गए पांच आरोपियों में से डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम और फारूक समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। जबकि इस मामले में एक आरोपी मोहम्मद अजीज को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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फैसला प्रयागराज की नैनी जेल में स्पेशल जज SC/ST दिनेश चन्द्र ने सुनाया। 11 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने 18 जून को फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी थी। मुकदमे में 63 गवाहों के बयान दर्ज किये गए। 57 गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए थे, जबकि छह को कोर्ट ने तलब किया था। प्रयागराज की स्पेशल ट्रायल कोर्ट यह फैसला सुनाएगी। इसकी सुनवायी स्पेशल जज SC/ST दिनेश चन्द्र कर रहे हैं। अयोध्या में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकी मारे गए थे, जबकि दो नागरिकों की जान भी चली गयी थी और सात लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनपर मुकदमा चल रहा था। सभी आतंकी नैनी सेंट्रल जेल में कैद हैं।

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रामजन्मभूमि की बैरिकेडिंग के पास 5 जुलाई 2005 को सुबह के करीब नौ से सवा नौ बजे के आस-पास यह हमला हुआ था। हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग की थी और बम धमाका किया था। हमले की जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकवादी ढेर हो गए थे, जबकि दो सिविलियंस की भी मौत हुई थी। आतंकी हमले में ड्यूटी पर तैनात जवान भी घायल हुए थे। इस हमले के मामले में तत्कालीन फैजाबाद के थाना रामजन्मभूमि में पीएसी के कृष्णचन्द्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस हमले के बाद इस मामले में पांच आरोपी डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज और फारुक को गिरफ्तार किया गया जो अब नैनी जेल में बंद हैं।