
श्रीकृष्ण विराजमान परिसर के सर्वे की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज से मांगी आख्या
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के वक्त जेसीबी मशीन मिलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से रामपुर के अजीमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें आजम खां समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
राज्य सरकार से जवाब तलब
जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के वक्त जेसीबी मशीन मिलने के मामले में जब आजम खान की गिरफ्तारी का अंदेशा हुआ तो आजम खान सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। इस याचिका की न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने सुनवाई की। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला ने कोर्ट में दलीलें पेश की। हाईकोर्ट ने रहमदिली दिखते हुए आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब भी मांगा है।
आजम खान के करीबियों को राहत नहीं
जहां आजम खान को राहत मिली है पर उनके करीबियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नजर ढेढ़ी कर रखी थी। हाईकोर्ट ने आजम के करीबी जकी उर रहमान, अली हसन और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर यूपी सरकार की ओर से दर्ज कराई गई 77 एफआइआर को रद कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ जकी उर रहमान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आज सभी 77 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मैराथन बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया। इसमें आजम के करीबियों को राहत नहीं मिली है।
Published on:
30 Sept 2022 05:25 pm
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