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अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में पेश होने से पहले CBI ने क्लीन चिट देने से किया इनकार, जानिए क्यों?

Atiq Ahmed : CBI की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक मामले में बाहुबली अतीक अहमद को बड़ा झटका दिया है। अब इस केस में सात अप्रैल को आरोप तय होंगे।

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Atiq Ahmed


उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। साथ ही उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। अतीक को प्रयागराज दो वज्र वाहनों के साथ यूपी पुलिस की 6 गाड़ियों के साथ लाई।

अनुरोध करने वाली याचिका कर दी खारिज
इसी बीच सोमवार को CBI यानी केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने, मारपीट करने और अपहरण करने के मामले में अतीक अहमद और उनके बेटे उमर अहमद की आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।


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यह निर्णय CBI अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने दिया है। अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने CBI को आदेश दिया है कि जेल में बंद सभी आरोपियों को व्यक्तिगत और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तय तारीख पर अदालत में पेश करे।

2018 का है यह मामला
अतीक अहमद पर 2018 में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट करने और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। जायसवाल को अतीक अहमद की उपस्थिति में जेल में पीटा गया था और बाद में उनको अपनी 4 कंपनियों से इस्तीफा देने और संपत्ति आरोपियों के नाम करने के लिए मजबूर किया गया था।