इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिग्रहण किये बगैर बिना सहमति भूमिधारी भूमि कैसे ली जा सकती है। इसी मुद्दे पर विचार करते हुए जिलाधिकारी कौशांबी को याची के प्रत्यावेदन को चार हफ्ते में तय करने का निर्देश दिया है और अगले पांच हफ्ते तक जमीन की यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद
Published: March 31, 2022 08:44:41 pm
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