
प्रयागराज एयरपोर्ट कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट ने रोड के किनारे बने होम्योपैथिक क्लीनिक वह रेस्टोरेंट के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुलेम सराय आवास योजना में 100साल पुराने होम्योपैथिक क्लीनिक वह रेस्टोरेंट के ध्वस्तीकरण के खिलाफ छुट्टी के दिन रविवार 20फरवरी को याचिका की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। और याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए 24 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पूछा है कि याची ने किस तरह का अतिक्रमण किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राकेश गुप्ता व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सौरभ वसु, मुख्य स्थायी अधिवक्ता जे एन मौर्य,एपी पाल व अन्य वकीलों ने बहस की।
याची का कहना है कि एक जनहित याचिका पर पारित आदेश के तहत कानपुर रोड से सटे अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं।यह अतिक्रमण प्रयागराज एयरपोर्ट कोरीडोर निर्माण के लिए हटाये जा रहे हैं। याची का कहना है कि पी डी ए पहले ही सर्वे कराकर अतिक्रमण हटा चुका है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में सामान्य समादेश जारी कर 28फरवरी तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है।
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याची ने 27दिसंबर 21को प्रत्यावेदन दिया था जिसे 7जनवरी 22को निरस्त कर दिया गया है किन्तु इसकी जानकारी याची को नहीं दी गई है। मकान नंबर पर वह टैक्स जमा कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना है कि याची ने प्रत्यावेदन निरस्त करने के आदेश को चुनौती नहीं दी है। याची को आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है। याचिका पोषणीय नहीं है ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याची का कहना है कि अतिक्रमण हटाया जा चुका है। पी डी ए का कहना था कि अवमानना याचिका पर कोर्ट के आदेश से टीम ने निरीक्षण कर अतिक्रमण चिन्हित किया है। कोर्ट के आदेश पर सी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और 24फरवरी को सुनवाई का निर्देश दिया है।
Published on:
20 Feb 2022 08:28 pm
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