याची कुरैशी ने राज्य सरकार को खान-ए-दौरान की हवेली, मौजा बसई मुस्तकिल (ताजगंज) आगरा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि 23 अप्रैल 2015 को एक अधिसूचना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 4(1) के तहत जारी गई थी। और उसके बाद उस पर दो महीने तक आपत्तियां मांगी गई थीं।
इलाहाबाद
Published: April 24, 2022 11:00:28 am
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