प्रयागराजPublished: Mar 04, 2022 12:47:40 pm
Sumit Yadav
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने अतीकुर्हमान की याचिका पर दिया है।याची ने जमानत अर्जी व बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सहित अन्य याचिकाएं दायर की है।सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सह अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है।
Allahabad High Court: हाथरस केस को लेकर दंगा भड़काने के आरोपित पीएफआई सदस्य अतीकुर्रहमान की 11 मार्च को होगी सुनवाई