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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: शाही ईदगाह का सर्वे कराने की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट दो अगस्त को करेगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी से विवादित शाही ईदगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग की गई है। इस अर्जी में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था। मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अब जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता-पिता को कैद कर रखा हुआ था।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: शाही ईदगाह का सर्वे कराने की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट दो अगस्त को करेगी सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: शाही ईदगाह का सर्वे कराने की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट दो अगस्त को करेगी सुनवाई

प्रयागराज: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई दो अगस्त को करेगी। इस याचिका में मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह का सर्वे कराने की अर्जी तय कराने की मांग में दाखिल अर्जी की सुनवाई टल जाने की वजह से अब अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी। इस मामले में याची अधिवक्ता ने सुनवाई टालने के लिए न्यायालय से निवेदन किया था। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तिथि निर्धारित की है। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।

पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी से विवादित शाही ईदगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग की गई है। इस अर्जी में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था। मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अब जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता-पिता को कैद कर रखा हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। इसीलिए इस जगह को फिर से भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूपेंद्र कुमार पाठक व 13अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता स्वेता सिंह व ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि विभाग की वरिष्ठता सूची में याची की वरिष्ठता की अनदेखी की गई है।उसने साक्ष्य सहित आपत्ति भी की । कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी सूची में सुधार नहीं किया गया है।