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धार्मिक स्थलों के नाम पर पब्लिक प्लेस पर अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, दिए ये निर्देश

Highcourt strictness on illegal construction of religious places. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad University) ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक उद्देश्यों से बनाए गए अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार की तरफ किए गए प्रयासों की भी जानकारी मांगी है।

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Highcourt strictness on illegal construction of religious places

Highcourt strictness on illegal construction of religious places

प्रयागराज. Highcourt strictness on illegal construction of religious places - इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad University) ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक उद्देश्यों से बनाए गए अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार की तरफ किए गए प्रयासों की भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि धार्मिक स्थलों के नाम पर हुए अनधिकृत निर्माण से सार्वजनिक भूमि कैसे बचेगी? साथ ही कोर्ट ने सरकार से व्यापक योजना और प्रस्तावित परिणामी सरकारी कार्रवाई का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बारे में सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।

विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

कोर्ट ने सरकार से व्यापक योजना और प्रस्तावित परिणामी सरकारी कार्रवाई का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई से पहले विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामा दाखिल नहीं होने पर पक्षकारों को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश रहने का निर्देश दिया गया है। 13 सितंबर 2013 के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। ये आदेश जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने दिया है।

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