
इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत (IANS Photo)
Iqra Hasan: कैराना सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2024 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल, इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने इकरा हसन को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इकरा हसन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में इस मामले से जुड़ी संपूर्ण कार्यवाही पर रोक रहेगी। इस आदेश के बाद सांसद इकरा हसन को फिलहाल इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से राहत मिल गई है।
यह मामला शामली जिले के कांधला थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है। इकरा हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 और 171H के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों धाराओं के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए थे। मामले में ट्रायल कोर्ट के स्तर पर सुनवाई आगे बढ़ी और इकरा हसन को समन जारी किया गया। इसके बाद सांसद ने समन जारी करने की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही रोक दी है। कोर्ट का यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यानी इस मामले में ट्रायल कोर्ट के स्तर पर फिलहाल आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। इकरा हसन की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा।
मामला साल 2024 के चुनाव से जुड़ा है। FIR में इकरा हसन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। कांधला थाने में मामला दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट से समन जारी होने के बाद सांसद ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से इकरा हसन को बड़ी राहत मिली है। मामले में आगे की स्थिति हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद साफ होगी।
Updated on:
8 Sep 2026, 2:54 PM IST
Published on:
8 Sep 2026, 2:52 PM IST
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