
इलाहाबाद हाईकोर्ट: मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी का मकान ध्वस्त करने के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को दाखिक की पत्र याचिका
प्रयागराज: नूपुर शर्मा के विरोध में प्रयागराज में पिछले जुमे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के अवैध मकान का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। इस कार्रवाई के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजा गया है। हाईकोर्ट के छह वकीलों की ओर से मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को भेजी गई लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के मकान ध्वस्त किया गया है।घटना में वह आरोपी नहीं है।
पिटीशन मे कहा गया है कि यह मकान जावेद के नाम पर नहीं, जबकि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम है। यह मकान परवीन फातिमा को उनके पिता से शादी से पूर्व गिफ्ट के रूप में दिया था। कार्रवाई में जावेद मोहम्मद का मालिकाना हक न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और अवैध तरीके से उनकी पत्नी का मकान गिरा दिया गया।लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग भी की है।
प्रयागराज थाना खुल्दाबाद और करेली थाना के अंतर्गत पत्थरबाजों पर कठोर 29 धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 70 उपद्रवी नामज़द थे। प्रयागराज पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर कुल 68 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया था। पुख़्ता लिखा पढ़ी करके सबूतों के साथ इन सब उपद्रवियों को संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
Published on:
13 Jun 2022 02:00 pm
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