
Mohammad Javed File photo
अटाला हिंसा मामले में चल रही सुनवाई को इलाहबाद हाईकोर्ट ने टाल दिया है। मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी फातिमा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अनुरोध पर मंगलवार 28 जून को होगी। दरअसल, मोहम्मद जावेद की पत्नी फातिमा ने याचिका दाखिल की है, जिसमें की घर ध्वस्त किए जाने को गैरकानूनी बताया है। याचिका में जावेद के बजाय खुद के नाम पर मकान होने की बात ही गई है। इस पर पीडीए अधिवक्ता ने असमर्थता जताई थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई कल की तारीख में नियत की है।
दोबारा घर बनाने के पीडीए को निर्देश
मोहम्मद जावेद की पत्नी ने दाखिल याचिका में कोर्ट से दोबारा घर बनाने के पीडीए को निर्देश देने की मांग की है। साथ ही घर बनाए जाने तक रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। सुनीता अग्रवाल और विक्रम डी चौहान की डिविजन बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि 10 जून को हुई हिंसा के बाद पीडीए ने करेली के जेके आशियाना स्थित मोहम्मद दावेद के आलीशान मकान को 12 जून को अवैध निर्माण बताते हुए घर को ध्वस्त किया था।दोपहर 12 बजे के करीब शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चार घंटे तक चली। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ ही पीएसी के जवान भी मौके पर तैनात रहे। इस दौरान एडीजी प्रमे प्रकाश की गाड़ी पर पथराव हुआ था। जिसमें उनका गनर पत्थर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही पथराव की घटना में 6 जवान घायल हो गए। जिसमें सीआरपीएप-आरएफ के जवान भी शामिल हैं।
हाफिस तौसीफ गिरफ्तार
इसमें पुलिस ने कुल तीन केस दर्ज करते हुए 95 नामजद और 5400 अज्ञात को आरोपी बनाया है। नामजद और प्रकाश में आए कुल 92 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस अन्य उपद्रवियों की धर पकड़ में जुटी है। अटाला हिंसा मामले में शाह आलम आरोपी है। वहीं, पुलिस ने एक अन्य आरोपी हाफिस तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है। हाफिज पर हमले में शामिल लोगों को उकसाने का आरोप है।
Updated on:
27 Jun 2022 01:54 pm
Published on:
27 Jun 2022 01:47 pm
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