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रेलवे का फरमान, जनरल बोगी में आरक्षित टिकट अनिवार्य, पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना

- रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनें 15 नवम्बर से बंद कर दी है। पहले की तरह पुराने नंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। जैसे-जैसे ट्रेनों का शेड्यूल जारी होगा वैसे-वैसे ट्रेनें चलाई जाएंगी। पर रेल यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेनों की जनरल बोगी में सामान्‍य टिकट लेकर कर यात्रा करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

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रेलवे का फरमान, जनरल बोगी में आरक्षित टिकट अनिवार्य, पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना

रेलवे का फरमान, जनरल बोगी में आरक्षित टिकट अनिवार्य, पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना

प्रयागराज. रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था खत्म कर दी है। पुरानी व्यवस्था वापस आ गई है। पर रेल यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेनों की जनरल बोगी में सामान्‍य टिकट लेकर कर यात्रा करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। एक्सप्रेस ट्रेनों की जनरल बोगी में पहले की तरह आरक्षित टिकट अनिवार्य होगा। साथ ही वेटिंग टिकट पर यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। 15 नवंबर से सभी ट्रेनों से स्पेशल टैग खत्म हो गया है।

मुख्‍य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डा. शिवम शर्मा ने बताया कि, कोरोना वायरस के कारण ट्रेनें मेल/एक्सप्रेस विशेष और त्योहार विशेष के रूप में चल रही थी। अब सभी गाड़ियों के आगे लगा जीरो नंबर हट जाएगा और यह नियमित गाड़ी संख्या और पूर्व निर्धारित किराए के अनुसार चलेंगी। एनसीआर में कुल 39 जोड़ी ट्रेनें पुन: सामान्य तरीके से संचालित होंगी।

इस नई व्यवस्था के तहत रेल के किराए में तो बदलाव होगा लेकिन जनरल टिकट से यात्रा, विभिन्न प्रकार की मिलने वाली छूट, सुविधा के तौर पर बेडशीट, कंबल आदि नहीं मिलेगा। किराया कम होने से यात्रियों को राहत मिलेगी और आर्थिक बोझ कम होगा।