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इलाहाबाद हाईकोर्ट से करवरिया बंधुओं को मिली राहत, जवाहर पंडित हत्याकांड में अंतरिम जमानत मंजूर,पहली बार चली थी एके- 47

समाजवादी पार्टी से तीसरी बार एमएलए चुनी गई विधायक विजमा यादव के पति जवाहर पंडित की हत्या 13 अगस्त 1996 को गोलियों से भून कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आरोपी सूरज भान, उदय बहन और कपिल मुनि करवरिया को आरोपी बनाया गया था। लगभग 23 सालों तक केस चलने के बाद न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी। इसी मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली करवरिया बंधुओं को राहत, जवाहर पंडित हत्याकांड में अंतरिम जमानत मंजूर,पहली बार चली थी एके- 47

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली करवरिया बंधुओं को राहत, जवाहर पंडित हत्याकांड में अंतरिम जमानत मंजूर,पहली बार चली थी एके- 47

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजीवन कारावास की सजा काट रहे करवरिया बंधुओं को भारी राहत मिली है। प्रयागराज का बहुचर्चित हत्याकांड जवाहर पंडित मामले में अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है। इसी मामले में प्रयागराज जिला न्यायालय ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वर्तमान में हत्याकांड के तीनों आरोपी नैनी जेल में बंद है।

एमएलए विजमा यादव के पति थे जवाहर पंडित

समाजवादी पार्टी से तीसरी बार एमएलए चुनी गई विधायक विजमा यादव के पति जवाहर पंडित की हत्या 13 अगस्त 1996 को गोलियों से भून कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आरोपी सूरज भान, उदय बहन और कपिल मुनि करवरिया को आरोपी बनाया गया था। लगभग 20 सालों तक केस चलने के बाद न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी। इसी मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है।

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एके-47 से तड़तड़ाई थीं गोलियां

सपा विधायक विजमा यादव के पति जवाहर यादव उर्फ पंडित को प्रयागराज के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके सिविल लाइन में सनसनीखेज तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। जिले की यह पहली वारदात थी, जिसमें एके-47 का इस्तेमाल हुआ था और गोलियों की तड़तड़ाहट से सिविल लाइंस थर्रा उठा था। इस मामले में 23 साल बाद चार नवंबर 2019 को करवरिया बंधुओं को सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद से वह नैनी जेल में निरुद्ध हैं।

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