कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। बीच में कमजोर आय वर्ग कोटे के अंतर्गत आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्तिके जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने संदीप मित्तल अधिवक्ता की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में स्वायत्तता है । योग्यता निर्धारण करने का अधिकार है तथा आरक्षण आदि को लेकर वह निर्णय लेने को स्वतंत्र है।
इलाहाबाद
Published: April 04, 2022 05:22:10 pm
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