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नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

अलवर में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या एक जगेन्द्र अग्रवाल ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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अलवर में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या एक जगेन्द्र अग्रवाल ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 मई, 2024 को भिवाड़ी के महिला थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि वह झाड़ू व वाइपर आदि बेचने का व्यवसाय करता है।

इस सिलसिले में वह एक महीने के लिए बहरोड़ गया था। पीछे से कमरे पर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी थे। इस बीच 4 अप्रेल, 2024 को रात करीब 12 से एक बजे उसकी बेटी नीचे बाथरूम गई थी। जहां से अजीत यादव उसे खींच कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

इसके बाद आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह और 24 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराए ग। जिनके आधार पर आरोपी अजीत यादव के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे सजा सुनाई है।