
अलवर जिला कलक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कोरोना को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, क्रिसमस और नए साल पर गाइडलाइन बताई
अलवर. जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जिले में अनुपालना अक्षरश कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।जारी आदेशानुसार जिले में केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन्स व दिशा-निर्देश जिसमें 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर फेस कवर पहनना, उचित सैनेटाइजेशन करने सहित अन्य सभी निर्देशों की पालना के साथ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिले में सभी प्रकार के आयोजन यथा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह/एकत्रिकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थनों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि को खोलते समय राज्य सरकार की गाइड लाइन की अनुपालना सुनिश्चित करें। जिले के सभी नगर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक अर्थात नगर परिषद क्षेत्रा की सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 को प्रात: 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा तथा इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7 बजे बन्द रहेगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक 28 को जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना कराए जाने के संबंध में शहर में स्थित समस्त होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस के संचालकों/प्रबंधकों से विचार-विमर्श करने के लिए बैठक आयोजित होगी। जिसमें होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस के संचालक/प्रबंधक भी उपस्थित रहेंगे।
Published on:
25 Dec 2020 08:03 am
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