
अलवर में विशिष्ट न्यायाधीश संख्या- 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दुष्कृत्य के अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 11 सितंबर 2024 को मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बेटे को सचिन शर्मा सहित चार-पांच युवक रास्ते में रोककर गाली-गलौज कर उसके साथ दुष्कृत्य करने के लिए उसे मजबूर करते रहते थे।
इस बीच एक दिन उसका बेटा लाइब्रेरी में पढ़ने गया तो आरोपी चार-पांच युवकों के साथ आया और उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर कमरे पर ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कृत्य किया और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उससे 50-60 हजार रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद आरोपी ने उसके बेटे को दोबारा दुष्कृत्य करने के लिए धमकाया। जिससे परेशान होकर उसने घटना के बारे में परिजनों को बताया।
इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 20 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराए गए, जिनके आधार पर आरोपी सचिन शर्मा के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 10 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Published on:
20 Sept 2025 12:25 pm
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