22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Alwar News: नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 11 अक्टूबर 2023 को नौगांवा (अलवर) थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 10 अक्टूबर को घर से बिना बताए चली गई।

इस दौरान वह घर से एक मोटरसाइकिल, करीब डेढ़ लाख रुपए व मोबाइल भी अपने साथ ले गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता की मुलाकात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिनेश उर्फ डीके से हुई थी।

इसके बाद दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी। उसने ही घटना वाली रात को पीड़िता को फोन कर बुलाया और उसे अपने दोस्त के मकान पर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में आरोपी ने पीड़िता से डेढ़ लाख रुपए भी ले लिए और उससे कहा कि मेरे भाई की मौत हो गई, मुझे जाना है, तुम यहीं रूक जाओं। इस पर पीड़िता घबरा गई और वापस अपने घर आ गई। मामले में न्यायालय में 30 गवाह और 30 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। साथ ही पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय से उसे सजा सुनाई है।