न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज
इस बीच रास्ते में धर्मवीर, राजेन्द्र उर्फ रज्जू, बाबूलाल व राकेश ने एक राय होकर लाठी व फरसा आदि से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जयपुर भर्ती कराया गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने धर्मवीर व राजेन्द्र उर्फ रज्जू को 10-10 वर्ष का कारावास व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में आजीवन कारावास और बाबूलाल व राकेश को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।