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महिला का गला काटकर हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक अभियुक्त को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश डॉ. लेखपाल शर्मा ने 10 वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
अपर लोक अभियोजक राहुल दीक्षित ने बताया कि परिवादी राधेश्याम पुत्र जौहरी लाल ने 27 मार्च 2023 को अलवर के टहला थाने में मामला दर्ज कराया था कि 26 मार्च की रात्रि में वह तथा उसके परिवार के लोग घर पर सो रहे थे। उसके छोटे भाई की पत्नी पीड़िता अपने 9 वर्ष के पुत्र के साथ कमरे में सो रही थीं। रात को करीब ढाई बजे उसके छोटे भाई के कमरे से चीखने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज सुनकर वे कमरे तक गए तो उसके छोटे भाई की पत्नी खून से लथपथ मिली व उसके गले से काफी मात्रा में खून बह रहा था।
पूछने पर पीड़िता ने बताया कि राहुल ने कमरे का दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा खोलने पर राहुल ने उसकी गर्दन पर चाकूनुमा धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया तथा चिल्लाने पर भाग गया। पीड़िता बेहोश होने पर सीएचसी टहला लाए, वहां से राजगढ़ तथा राजगढ़ से अलवर रेफर कर दिया था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद राहुल व पंकज कुमार के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश डॉ. लेखपाल शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त घेवर गांव निवासी राहुल कुमार पुत्र छोटेलाल को सजा सुनाई है।
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Published on:
17 Apr 2025 12:25 pm
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