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हाईकोर्ट ने एडीजे तृतीय कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने देसी ठाठ होटल की सील खोलने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि 12 दिसंबर तक इस मामले में सुनवाई करें। अब यूआइटी एक-दो दिन में फिर से देसी ठाठ होटल को सील करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सिलीसेढ़ के 10 होटलों को सील कर दिया गया था, जिसमें देसी ठाठ होटल भी शामिल था। होटल संचालक एडीजे तृतीय कोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट ने शादी प्रबंधन के लिए 28 दिसंबर तक होटल की सील खोलने के आदेश प्रशासन को दिए, लेकिन प्रशासन ने सील नहीं खोली और फिर होटल संचालक कोर्ट अवमानना को लेकर कोर्ट पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने खुद ही होटल की सील न्यायिक अधिकारी भेजकर खुलवाने के आदेश दिए। होटल की इस सील खोलने के आदेश को यूआइटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को सुनवाई हुई, तो यूआइटी को राहत मिली।
हाईकोर्ट के जस्टिस बिपिन गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे तृतीय कोर्ट के 6 दिसंबर को जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही इस मामले पर सुनवाई एडीजे कोर्ट में करने के आदेश दिए। अब यहीं पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे तृतीय कोर्ट निर्णय लेगा। यूआइटी सचिव स्नेहल नाना का कहना है कि संबंधित होटल को सील एक-दो दिन में करेंगे। बुधवार को ही यह कार्रवाई की जाती, लेकिन वहां पर शादी होने के कारण सील नहीं किया गया।
Published on:
11 Dec 2025 11:33 am
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