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बारिश होने के कारण टली GRAP की पाबंदियां, आतिशबाजी पर रहेगी रोक

अलवर में बारिश ने ग्रेप की पाबंदियों को फिलहाल टाल दिया है। बारिश के कारण हवा में मौजूद धूलकण और प्रदूषक कण नीचे बैठ गए हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जिसके कारण फिलहाल पाबंदियां लागू नहीं हुई हैं।

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आतिशबाजी पर रहेगी रोक

अलवर में बारिश ने ग्रेप की पाबंदियों को फिलहाल टाल दिया है। बारिश के कारण हवा में मौजूद धूलकण और प्रदूषक कण नीचे बैठ गए हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जिसके कारण फिलहाल पाबंदियां लागू नहीं हुई हैं। प्रदूषण बढ़ने पर पाबंदियां बढ़ेंगी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 2017 में अधिसूचित किए गए ग्रेप प्रावधानों और इसके शेड्यूल दोनों में ही बदलाव किया था। पहले यह हर साल 15 अक्टूबर से लागू होता था, लेकिन 2022 में सीएक्यूएम के आदेश पर इसे एक अक्टूबर से ही लागू करने का निर्णय ले लिया गया था। इसे चार चरणों में बांटा गया था। 101 से 200 तक की मध्यम एयर इंडेक्स (एक्यूआइ) वाली श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। अब ग्रेप के प्रावधान एयर इंडेक्स के 200 से ऊपर जाने के बाद लागू होते हैं।

सर्दी में बढ़ जाता है प्रदूषण

हर साल सर्दी के सीजन में प्रदूषण बढ़ जाता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच प्रदूषण हाई लेवल पर होता है। जिसके चलते ग्रेप की पाबंदिया बढ़ जाती है। विशेषकर उद्योगों पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसके बाद निर्माण पर रोक लगा दी जाती है। इस वजह से मजदूरों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है।

कलक्टर और एसपी को दी पटाखों पर रोक की निगरानी की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषित इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। यहां ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक है। नवंबर 2020 में एनजीटी ने आदेश पारित किया कि जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब या उससे ऊपर है, वहां किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकता। जिला कलक्टर और एसपी को पटाखों के निर्माण, प्रचार और बिक्री को रोकने की जिम्मेदारी कलक्टर और एसपी को सौंपी गई है।

दिल्ली सरकार मांगेगी ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति

दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से दीपावली पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मांगेगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण, दोनों में संतुलन जरूरी है। उधर, पटाखा निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री से जुड़े मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाली है।

ग्रेप की चार स्टेज व एक्यूआई

201 से 300 तक का एक्यूआई खराब श्रेणी स्टेज एक
301 से 400 तक का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी स्टेज दो
401 से 450 तक का एक्यूआई गंभीर श्रेणी स्टेज तीन
450 से ज्यादा एक्यूआई गंभीर प्लस श्रेणी स्टेज चार

अभी वायु प्रदूषण नहीं है, इसलिए पाबंदियां लागू नहीं हुई है। आतिशबाजी पर पूर्ण रोक है। ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति नहीं है - नीरज शर्मा, रीजन ऑफिसर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल